किसानों को बड़ी राहत:- कोरोनावायरस के समय में हो रही मुसीबत को लेकर सरकार क्या करने जा रही है लेकिन सरकार ने Farmer के हित में कौन कौन से कदम उठाये है। भारत में कोरोना के खतरे को ध्याऔरन में रखते हुए, केंद्र सरकार ने गारंटी देने का तरीका खोज लिया है।
ताकि किसान इस लॉकडाउन के दौरान किसी भी मुद्दे का सामना न करें। किसान को काम करने के लिए प्रशासन ने नियंत्रण कक्ष की मानक जाँच करने के लिए समन्वय किया है।
विधायिका द्वारा Farmer दिशा-निर्देश दिए गए हैं
विधायिका द्वारा दिशा-निर्देश दिए गए हैं। कि कृषि उपज और अन्य संबंधित चीजों की उपस्थिति में कोई परेशानी नहीं हुई है। जैसे कि खेती की वस्तुओं का किराया रखने के लिए।
कृषि मंत्री ने बैठक में एक कंट्रोल रूम बनाने को बोला
एसोसिएशन कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जारी की गई।
जिसके माध्यम से हर एक वरिष्ठ अधिकारी के जमावड़े पर ध्यान देते थे। ताकि Farmer को काम करने के उपायों को ध्यान से समझा जा सके। इसी तरह उन्होंने कंट्रोल रूम बनाकर प्रथागत जाँच के निर्देश दिए।
खेती के मध्य सामाजिक भेद को बनाए रखना भी ज़रूरी
कोरोना के दूषितकरण को रोकने के लिए राष्ट्र में तालाबंदी भी की गई है। लेकिन इसके लिए यातायात प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में, Farmers को कई मुद्दों की रिपोर्ट मिल रही थी।
केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा एक सभा ली गई। उसमे स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए थे कि खेत काटने वाली फसलों में किसानों का कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए।
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ट्रकों को लॉकडाउन से दी गई छूट
इसी तरह से Kamp-B के परिवहन के लिए संतोषजनक तरीके दिए जाने चाहिए। और कृषि उत्पादों का व्यापार नहीं करना चाहिए। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि से सम्बंधित गतिविधियों के बीच सामाजिक निष्कासन को भी जारी रखा जाना चाहिए।
ट्रकों के लिए हाईवे पर किए गए खास बंदोबस्त
फ्लाईओवर पर, स्थायी मजदूर और पेट्रोलियम साइफन को रोकना इसी तरह से इस लक्ष्य के साथ चालू किया जाना चाहिए। ताकि कि ग्रामीण उपज का वाहन बिना किसी समस्या के संभव हो।
इसके अतिरिक्त, चाय नर्सरी की स्थापना 50 प्रतिशत श्रमिकों की सीमा के साथ की जा सकती है जिससे किसानों को बड़ी रहत मिल सके।
किसान अब मई तक खेती के लिए ले सकेंगे क़र्ज़
राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) की नई हाइलाइट्स को प्रचारित किया गया है जिसका इस समय लाभ उठाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने इसके अलावा 1 मार्च 2020 और 31 मई 2020 के बीच विनती करने वाले।
किसानों की फसल के लिए प्रतिपूर्ति समय सीमा 31 मई 2020 तक बढ़ा दी है। ताकि किसानों को 31 मई 2020 तक ऋण की लागत पर अपनी उपज की प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। वो भी बिना किसी सुधारवादी साज़िश के हर साल के लिए सिर्फ 4 प्रतिशत।
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